Assam असम : दुर्गा पूजा के उत्सव के नजदीक आने के साथ ही, गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त दिगंत बराह ने एक सलाह जारी की है, जिसमें सावधानीपूर्वक समन्वय और सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। पूजा आयोजकों को संबोधित करते हुए, बराह ने साझा जिम्मेदारी के महत्व को रेखांकित किया: "यदि पूजा सुचारू रूप से होती है तो इसका श्रेय आपको जाता है, लेकिन यदि कोई विसंगति होती है तो भी यह आपकी गलती है।" निर्बाध उत्सव सुनिश्चित करने के लिए, पुलिस प्रशासन ने क्या करें और क्या न करें की एक व्यापक सूची जारी की है, जिसमें सभी प्रतिभागियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए आवश्यक उपायों को रेखांकित किया गया है। मुख्य कार्य: 1. अनुमति प्राप्त करें: आयोजकों को पूजा पंडाल बनाने से पहले स्थानीय अधिकारियों से सभी आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। 2. अधिकारियों के साथ सहयोग करें**: सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है। 3. मेडिकल टीम: किसी भी आपात स्थिति के लिए एक मेडिकल टीम को तैयार रहना चाहिए। 4. स्वयंसेवकों की सूची: पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों की एक किया जा सके, निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा की जानी चाहिए। विस्तृत सूची, जिन्हें पहचाना जा सके और प्रशिक्षित
5. भीड़ प्रबंधन: भीड़ नियंत्रण के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास बिंदु लागू किए जाने चाहिए।
6. सीसीटीवी निगरानी: पंडाल में और उसके आसपास सीसीटीवी कैमरों की उचित स्थापना अनिवार्य है।
7. सहायता डेस्क: आगंतुकों की सहायता के लिए 24x7 सहायता डेस्क स्थापित की जानी चाहिए।
8. प्रकाश व्यवस्था: पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और बैकअप जनरेटर सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
9. आपातकालीन क्षेत्र: एक आपातकालीन प्रवेश और निकासी क्षेत्र नामित किया जाना चाहिए।
10. स्वच्छता: पूरे उत्सव के दौरान पंडाल और उसके आसपास के क्षेत्रों को साफ रखना चाहिए।
11. सुरक्षा प्रमाणपत्र: सुरक्षा के लिए सभी विद्युत और ध्वनि उपकरणों के पास फिटनेस प्रमाणपत्र होना चाहिए।
12. शोर नियंत्रण: शोर का स्तर अनुमेय सीमा और निर्दिष्ट घंटों के भीतर रहना चाहिए।
13. पर्यावरण के अनुकूल सामग्री: पंडालों और मूर्तियों के लिए बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है।
14. अग्नि सुरक्षा: अग्नि सुरक्षा उपकरण आसानी से उपलब्ध होने चाहिए।
15. विसर्जन संबंधी दिशा-निर्देश: मूर्ति विसर्जन के लिए निर्धारित मार्गों और समय का पालन करें।
16. पीने का पानी: पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
17. यातायात अनुपालन: अधिकारियों के साथ समन्वय करके सड़कों को अवरुद्ध करने से बचें।
18. वीआईपी अधिसूचनाएँ: किसी भी अपेक्षित वीआईपी दौरे के बारे में पुलिस को पहले से सूचित करें।
19. शांतिपूर्ण समारोह: पूरे उत्सव के दौरान शांतिपूर्ण माहौल को बढ़ावा दें।
20. सार्वजनिक घोषणाएँ: सुरक्षा और सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए नियमित घोषणाएँ की जानी चाहिए।
21. तंबाकू और शराब मुक्त क्षेत्र: क्षेत्र को "तंबाकू और शराब मुक्त क्षेत्र" के रूप में नामित करें।
22. पंडाल सुरक्षा: पंडाल में सुरक्षा सुनिश्चित करें, भले ही वह खाली हो, खासकर रात में।
23. उल्लंघन दंड: कोई भी उल्लंघन संबंधित पूजा समितियों पर लागू होगा।
24. भक्त नियंत्रण**: वरिष्ठ सदस्यों को भक्तों और मौज-मस्ती करने वालों के व्यवहार का प्रबंधन करना चाहिए।
25. कार्मिक निर्देश: सभी कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को दिशा-निर्देशों के बारे में निर्देश दिए जाने चाहिए।
मुख्य न करें:
1. जबरन दान न लें: अवैध या जबरन दान संग्रह से बचें।
2. भीड़भाड़ न करें: पंडालों में भीड़भाड़ को रोकने के लिए उपाय करें।
3. सार्वजनिक मार्ग अवरोध न करें: सुनिश्चित करें कि पूजा पंडाल सार्वजनिक सड़कों या यातायात को अवरुद्ध न करें।
4. विसर्जन के दौरान पटाखे न जलाएं: दुर्घटनाओं से बचने के लिए, विसर्जन समारोहों के दौरान पटाखे न जलाएं।
5. पार्किंग प्रतिबंध: पंडाल के 100 मीटर के भीतर पार्किंग न करें।
6. गैर-पर्यावरण-अनुकूल सामग्री न रखें: प्लास्टिक या गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग करने से बचें।
7. शोर सीमाओं का पालन करें: शोर सीमाओं और प्रतिबंधित घंटों का सम्मान करें।
8. पर्यावरण-अनुकूल विसर्जन: सुनिश्चित करें कि मूर्ति विसर्जन के दौरान जल निकाय प्रदूषित न हों।
9. कोई अनधिकृत जुलूस न निकालें: केवल उचित अनुमति के साथ ही जुलूस निकालें।
10. धार्मिक सद्भाव का सम्मान करें: धार्मिक असहिष्णुता के किसी भी कृत्य से बचें।
11. कोई ज्वलनशील पदार्थ न रखें: पूजा पंडालों में या उसके आस-पास ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग न करें।
12. केवल भक्ति गीत बजाएं: मूर्ति विसर्जन के दौरान, केवल भक्ति गीत ही बजाए जाने चाहिए।
13. सड़क अवरोधों से बचें: पंडालों से सामान्य यातायात प्रवाह में व्यवधान नहीं आना चाहिए।
आयुक्त बराह ने इन दिशा-निर्देशों का पालन करने के महत्व को दोहराया और चेतावनी दी कि उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।