असम Assam : बेहतर बाल देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील कदम के तहत, मंत्रिमंडल ने बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधित नियमों के अनुसार, अब राज्य सरकार के एकल पुरुष कर्मचारी, जो विधुर या तलाकशुदा हैं और जिनके पास अपने बच्चों की कस्टडी है, वे अधिकतम दो बच्चों के लिए सीसीएल का लाभ उठा सकेंगे। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने महिला सरकारी कर्मचारियों और पात्र एकल पुरुष कर्मचारियों दोनों के लिए अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) की अवधि के लिए सीसीएल प्रावधान शुरू किए हैं। इस कदम से कामकाजी माता-पिता को बहुत जरूरी सहायता मिलने की उम्मीद है, जिससे बाल कल्याण को प्राथमिकता देते हुए बेहतर कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित होगा।