असम Assam :असम के चराईदेव जिले में 13 साल पहले जादू-टोना करने के संदेह में एक महिला की हत्या के लिए 23 लोगों को 19 मई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चराईदेव जिला और सत्र न्यायाधीश अबूबकर सिद्दीकी ने अपराध करने के लिए 12 पुरुषों और 11 महिलाओं को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही प्रत्येक पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने दोषियों को पीड़ित के परिवार को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। 2012 की इस घटना ने व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया था और 13 साल तक लंबी सुनवाई चली थी। पुलिस ने कहा कि पीड़िता को जादू-टोना करने के संदेह में चराईदेव के जाल्हा गांव में लोगों के एक समूह द्वारा गंभीर शारीरिक यातना दी गई और अंततः उसे आग लगा दी गई।