SILCHAR सिलचर: कछार जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग लड़की की हत्या के आरोप में 60 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह क्रूर घटना 6 नवंबर, 2022 को कछार के जॉयपुर क्षेत्र के धरमपुर में हुई थी। 15 वर्षीय लड़की अपने माता-पिता के साथ एक शादी समारोह में गई थी और बाद में वह कार्यक्रम स्थल से गायब हो गई। उसकी मां ने जॉयपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस को धीरे-धीरे पता चला कि लापता लड़की के साथ आखिरी बार इस्लाम उद्दीन नामक व्यक्ति को देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने इस्लाम उद्दीन के खिलाफ नाबालिग लड़की को गलत इरादे से पास के जंगल में ले जाने का आरोप लगाते हुए आरोप पत्र दायर किया। हालांकि पोस्टमार्टम में लड़की पर किसी भी तरह के यौन हमले से इनकार किया गया। उसकी हत्या किसी कुंद वस्तु से वार करके की गई थी। अदालत ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार का आरोप हटा दिया लेकिन अंत में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को इस्लाम उद्दीन को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। साक्ष्य छिपाने के लिए उन्हें सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।