Assam : सोनितपुर जिले में भर्ती परीक्षा के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए

Update: 2025-01-04 06:20 GMT
Tezpur   तेजपुर: असम पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (यूबी), असम कमांडो बटालियन के लिए सब इंस्पेक्टर (एबी), एपीआरओ में पुलिस सब इंस्पेक्टर (संचार) और डीजीसीडी और सीजीएचजी, असम के तहत सहायक उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा (जूनियर) की भर्ती के लिए आगामी संयुक्त लिखित परीक्षा के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के मद्देनजर, जिला मजिस्ट्रेट अंकुर भराली ने सोनितपुर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। तदनुसार, परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों (सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वैध एडमिट कार्ड के साथ), परीक्षा से जुड़े
पर्यवेक्षी कर्मचारी और चेकिंग दस्ते, कानून और व्यवस्था के प्रवर्तन में शामिल सरकारी एजेंसियां परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के वाहन की पार्किंग एवं संचालन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय परीक्षा अवधि के दौरान ड्यूटी पर तैनात प्राधिकृत व्यक्ति के। मोबाइल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट/संचार उपकरण जैसे ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्टवॉच, ईयरफोन आदि परीक्षा केंद्रों/परिसर में केंद्र प्रभारी एवं ड्यूटी पर तैनात प्राधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी को भी ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ, दुकानें एवं मौजूदा बाजार की अनुमति नहीं होगी तथा परीक्षा केंद्र के पर्यवेक्षक कर्मचारियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उम्मीदवारों को उनके आवंटित सीटों पर बैठने के लिए मार्गदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी।
आदेश में आगे उल्लेख किया गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर बीएनएस, 2023 की धारा 223 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 5 जनवरी को प्रातः 6:00 बजे से लागू होगा तथा परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा।
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