Pathshala: पाठशाला: नए साल से पहले सभी लोग आउटडोर पिकनिक और पार्टियों का लुत्फ उठाएंगे। पिकनिक परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों को एक साथ लाती है और सभी को अच्छा समय बिताने का मौका देती है। इसे ध्यान में रखते हुए, बाजली जिला प्रशासन ने जिले के सभी पिकनिक मनाने वालों के लिए एसओपी जारी की है।किसी भी सड़क पर शराब पीकर बाइक/वाहन/पीछे बैठकर सवारी आदि चलाना प्रतिबंधित है। मॉडिफाइड बाइक चलाना और स्टंट करना आदि भी प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, पिकनिक स्पॉट आदि पर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए तेज आवाज में साउंड सिस्टम/डीजे सेट बजाना और पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित रहेगा।
शाम 4:30 बजे के बाद पिकनिक स्पॉट पर रुकना प्रतिबंधित है। आवश्यकता और अनिवार्यता को देखते हुए, यह आदेश धारा 163 बीएनएसएस के तहत एकतरफा पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा। हालांकि, आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश के संशोधन/माफी/परिवर्तन/रद्दीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है, ऐसा बजाली जिला मजिस्ट्रेट, एसीएस, मृदुल कुमार दास ने एक आदेश में कहा।