Assam : धेमाजी के नंदिता सैकिया हत्याकांड में कोर्ट ने रिंटू शर्मा को दोषी ठहराया
असम Assam : धेमाजी जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में, मोरीधल कॉलेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रिंटू शर्मा को कॉलेज छात्रा नंदिता सैकिया की नृशंस हत्या के मामले में दोषी ठहराया है।न्यायाधीश कल्याणजीत सैकिया ने 141 गवाहों से पूछताछ और साक्ष्यों की गहन जाँच सहित विस्तृत सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। रिंटू शर्मा को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं—341 (गलत तरीके से रोकना), 326 (गंभीर चोट पहुँचाना), 307 (हत्या का प्रयास) और 302 (हत्या) के तहत दोषी पाया गया।
नंदिता सैकिया पर हुए दुखद हमले की चौथी बरसी से ठीक एक दिन पहले यह सजा सुनाई गई है। अदालत आज सजा सुनाएगी।यह मामला 24 अगस्त, 2021 का है, जब रिंटू शर्मा ने धेमाजी में असम राज्य परिवहन निगम बस स्टैंड के पास दिनदहाड़े नंदिता पर धारदार हथियार से हमला किया था। मोरीधल कॉलेज की युवा छात्रा को गंभीर चोटें आईं और अगले दिन, 25 अगस्त, 2021 को डिब्रूगढ़ के ब्रह्मपुत्र नर्सिंग होम में उसकी मौत हो गई।अदालत के इस फैसले को नंदिता और उसके परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है, जिन्होंने इस नतीजे के लिए चार साल इंतजार किया था।