Assam ने जुबीन की मौत की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया

Update: 2025-10-18 11:11 GMT
असम Assam : असम सरकार ने 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में गायक जुबीन गर्ग की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों की जाँच के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जाँच आयोग का गठन किया है।
यह आयोग जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या ECF-708361/4 दिनांक 03/10/2025 के अनुसार स्थापित किया गया है।
आयोग के कार्यक्षेत्र में शामिल हैं:
जुबीन गर्ग की मृत्यु के कारणों और परिस्थितियों की जाँच करना।
घटना से पहले और बाद की घटनाओं के क्रम का आकलन करना।
घटना से जुड़े व्यक्तियों, अधिकारियों या संस्थानों द्वारा की गई किसी भी चूक, चूक या लापरवाही की जाँच करना।
यह निर्धारित करना कि क्या बाहरी कारक, जिनमें गड़बड़ी, षडयंत्र या गैरकानूनी कृत्यों की संभावना शामिल है, मृत्यु में योगदान करते हैं या उससे जुड़े थे।
आयोग अधिसूचना की तिथि से छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
सार्वजनिक सूचना और प्रक्रिया:
आयोग का कार्यालय असम खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, मणिराम दीवान रोड, चांदमारी, गुवाहाटी-781003 में स्थित है। बयान 3 नवंबर से 21 नवंबर 2025 तक, रविवार को छोड़कर, सुबह 10:30 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच दर्ज किए जाएँगे। बयान प्रस्तुत करने के इच्छुक व्यक्तियों को नोटरीकृत हलफनामे के माध्यम से ऐसा करना होगा और मूल या सत्य प्रतियों के साथ सहायक दस्तावेजों की एक सूची संलग्न करनी होगी। उन्हें उन स्रोतों का भी उल्लेख करना होगा जहाँ से अतिरिक्त दस्तावेज प्राप्त किए जा सकते हैं।
आयोग के सचिव, श्री अरूप पाठक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ने प्रमुख राज्य और राष्ट्रीय समाचार पत्रों, आकाशवाणी, दूरदर्शन और उपग्रह चैनलों में इस सूचना का व्यापक प्रचार करने का अनुरोध किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी संबंधित पक्ष इसमें भाग ले सकें।
इस कदम से ज़ुबीन गर्ग की मृत्यु की एक संरचित और गहन जाँच सुनिश्चित होने की उम्मीद है, जिससे न्यायिक पर्यवेक्षण में मामले के सभी पहलुओं की जाँच करते हुए जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
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