Guwahati गुवाहाटी: असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा द्वारा यह दावा किए जाने के कुछ दिनों बाद कि अगर सत्ता में आए तो “नई सरकार” मुख्यमंत्री की पत्नी की संपत्ति जब्त करेगी और उसकी जांच करेगी, आयकर विभाग ने बोरा को औपचारिक समन जारी किया है।
नोटिस में बोरा को 16 अगस्त, 2024 को दोपहर 1:00 बजे गुवाहाटी के आयकर भवन में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।समन में बोरा को चल रही जांच के लिए सबूत पेश करने और विशिष्ट खाता बही या अन्य प्रासंगिक दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया गया है।उनके पास व्यक्तिगत रूप से पेश होने या अधिकृत प्रतिनिधि भेजने का विकल्प है।नोटिस में यह भी कहा गया है कि बोरा को तब तक परिसर में रहना होगा जब तक उन्हें जाने की स्पष्ट अनुमति नहीं दी जाती।नोटिस में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत संभावित दंड की चेतावनी भी दी गई है। अगर बोरा अनुपालन करने में विफल रहते हैं - उपस्थित नहीं होकर, सबूत नहीं पेश करके या आवश्यक दस्तावेज पेश करने में विफल होकर - तो उन्हें 15,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अधिनियम की धारा 272ए(1)(सी) के तहत प्रत्येक उल्लंघन के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।