Assam CM ने कहा- "बाल विवाह के खिलाफ अभियान से लड़कियों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी"
Guwahati गुवाहाटी : Assam के Chief Minister Himanta Biswa ने कहा है कि बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए उनकी राज्य सरकार के अभियान से न केवल सामाजिक बदलाव आया है, बल्कि इससे लड़कियों के लिए स्वस्थ जीवन भी सुनिश्चित हुआ है।
Assam CM ने कहा कि अप्रैल 2022 में राज्य में किशोर गर्भावस्था के 9330 मामले दर्ज किए गए थे, जिन्हें जून 2024 में घटाकर 3401 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "#बाल विवाह के खिलाफ हमारा कठोर मिशन न केवल सामाजिक परिवर्तन ला रहा है, बल्कि हमारी लड़कियों के लिए एक स्वस्थ जीवन भी सक्षम कर रहा है। अप्रैल 2022 में किशोर गर्भावस्था: 9,330 जून 2024 में किशोर गर्भावस्था: 3,401 हमारा मिशन आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा।"
इससे पहले गुरुवार को असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने और विवाह और तलाक पंजीकरण में समानता सुनिश्चित करने के लिए असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का फैसला किया।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री ने लिखा, "हमने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज #असम कैबिनेट की बैठक में हमने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को असम निरसन विधेयक 2024 के माध्यम से निरस्त करने का निर्णय लिया है।"
निरस्त करने के फैसले के पीछे के उद्देश्य को बताते हुए, सीएम ने कहा, "विवाह और तलाक के पंजीकरण में समानता लाने के लिए, राज्य मंत्रिमंडल ने असम निरसन विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 और असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण नियम, 1935 को निरस्त करना है। विधेयक को असम विधानसभा के अगले मानसून सत्र में विचार के लिए रखा जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने यह भी निर्देश दिया है कि असम में मुस्लिम विवाहों के पंजीकरण के लिए एक उपयुक्त कानून लाया जाए, जिस पर विधानसभा के अगले सत्र में विचार किया जाएगा।" इससे पहले बुधवार को, सीएम सरमा ने "बदलती जनसांख्यिकी" के मुद्दे पर अपनी चिंताओं को दोहराया और कहा कि यह उनके लिए "जीवन और मृत्यु" का मामला है। कुछ आंकड़ों का हवाला देते हुए, सरमा ने कहा कि 1951 में मुस्लिम आबादी 12 प्रतिशत थी और अब 40 प्रतिशत तक पहुँच गई है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 'अवैध अप्रवासी' उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवैध अप्रवासी आदिवासी बेटियों से शादी कर रहे हैं, लेकिन कानून का पालन नहीं हो रहा है। (एएनआई)