असम Assam : असम सरकार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 2013 और 2014 बैच के 57 सिविल, पुलिस और संबद्ध सेवा अधिकारियों में से 52 को बहाल करने का निर्देश दिया है, जिन्हें कथित तौर पर नौकरी के लिए पैसे के घोटाले में शामिल होने के कारण बर्खास्त कर दिया गया था। यह घोटाला असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) से जुड़ा था।न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति मालाश्री नंदी की खंडपीठ ने रिट अपीलों की एक श्रृंखला पर सुनवाई की और निर्देश दिया कि बर्खास्त अधिकारियों, जिन्होंने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है, को 50 दिनों की अवधि के भीतर बहाल किया जाए।
अपीलकर्ताओं ने सेवा से उनकी बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए एकल न्यायाधीश द्वारा पारित पहले के फैसले को चुनौती दी थी।उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अगले 30 दिनों तक उन्हें कोई ड्यूटी नहीं सौंपने और यदि आवश्यक हो तो कोई भी विभागीय जांच करने की अनुमति दी।अधिकारी बर्खास्त रहने की अवधि के दौरान किसी भी वेतन या बकाया के लिए पात्र नहीं होंगे।एपीएससी का नौकरी के लिए नकदी घोटाला 2016 में सामने आया था और असम पुलिस द्वारा जांच के दौरान इसके पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार पॉल और 57 सिविल सेवा अधिकारियों सहित 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
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