असम: बाढ़ से तबाह शिवसागर और चराइदेव में लगान से छूट

Update: 2026-08-02 09:42 GMT
Guwahati गुवाहाटी: असम सरकार ने बाढ़ से राहत के उपायों के तहत शनिवार को रियायत की घोषणा की, जिसके बाद बाढ़ प्रभावित शिवसागर और चराइदेव के निवासियों को एक साल तक ज़मीन का लगान (माटी खज़ाना) नहीं देना होगा।
शनिवार को फेसबुक लाइव सेशन के दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि ज़मीन के लगान में यह छूट 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगी।
हाल की बाढ़ में शिवसागर और चराइदेव सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िलों में से थे, जहाँ हज़ारों घर, खेत और सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचा और कई परिवार विस्थापित हो गए।
मुख्यमंत्री ने बिजली बिलों में भी राहत की घोषणा की। शिवसागर और चराइदेव में जिन घरों ने जुलाई में 300 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल किया, उन्हें उस महीने के बिजली बिल से पूरी छूट मिलेगी और इसका खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से उठाया जाएगा
प्रीपेड स्मार्ट मीटर इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को 300 यूनिट तक का सरकारी रिचार्ज मिलेगा, जबकि जिनकी खपत इस सीमा से ज़्यादा थी, उन्हें बाकी शुल्क का भुगतान करना होगा।
सरमा ने यह भी कहा कि सरकार बीमा कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि शिवसागर, चराइदेव, जोरहाट और गोलाघाट के बाढ़ प्रभावित निवासियों को जल्द से जल्द बीमा का पैसा मिल सके।
उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियाँ आसान क्लेम प्रक्रिया अपनाएँगी, जिसमें कागज़ी कार्रवाई कम होगी और आवेदन की प्रक्रिया सरल होगी, ताकि योग्य परिवारों को तेज़ी से मुआवज़ा मिल सके।
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