नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई
यहां पूर्वी सियांग जिले की एक POCSO अदालत ने 4 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल की कैद की सजा सुनाई।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। यहां पूर्वी सियांग जिले की एक POCSO अदालत ने 4 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल की कैद की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश POCSO अदालत तागेंग पदोह ने मारियांग गांव के दोषी जॉब मोदी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
आरोपी को गंभीर प्रवेशन यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया गया।
पीड़िता की मां ने 20 फरवरी, 2019 को मारियांग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि आरोपी जॉब मोदी ने उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था।
तदनुसार, आरोपी के खिलाफ धारा 376 आईपीसी आर/डब्ल्यू धारा 6, पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।जनता से रिश्ता वेबडेस्क।