अरुणचाल न्यूज: सड़क पर कचरा फेंकने वालों की नहीं है खैर, कोर्ट ने नगर निगम को दिया ये निर्देश
अरुणचाल न्यूज
गुवाहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर स्थायी पीठ ने ईटानगर नगर निगम (IMC) को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत सड़कों पर कचरा फेंकने या ठोस अपशिष्ट प्रदूषण पैदा करने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। IMC के मेयर तामे फसांग ने यहां मीडियाकर्मियों को बताया कि अदालत ने IMC के अधिकार क्षेत्र में अनियोजित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में एक तकम डायरिंग द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के बाद आदेश जारी किया।
फासांग ने कहा कि "आगे, अदालत ने IMC को निर्देश दिया है कि वह सड़क पर कचरा फेंकने और शहर में ठोस अपशिष्ट प्रदूषण पैदा करने वालों पर जुर्माना लगाने के लिए नगर पालिका उप-नियमों और किसी अन्य कानून में प्रावधान शामिल करे।"
उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्देशानुसार SWM नियम, 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नगर नियोजन विभाग और शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुखों, पापुम पारे और आईसीआर के डीसी और IMC की संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी।
महापौर ने कहा कि "हम एक्टिविस्ट डायरिंग द्वारा दायर जनहित याचिका का स्वागत करते हैं, जिसके कारण आईएमसी को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 को लागू करना पड़ता है। हालांकि, हम चाहते हैं कि शहर को साफ रखने के लिए जनता से समान भागीदारी हो। कचरे के खिलाफ लड़ाई स्थायी है; केवल जनता की भागीदारी ही इस मुद्दे को हल कर सकती है, "।
उन्होंने कहा कि करसिंगसा और चिंपू में दो ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र बनाए जा रहे हैं। राजधानी क्षेत्र के तहत कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कचरे पर चिंता व्यक्त करते हुए, फसांग ने कहा कि नगर नियोजन विभाग जल्द ही एक आदेश जारी करेगा, ताकि IMC राजधानी क्षेत्र से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर सके।
उन्होंने पंचायत नेताओं से अपने-अपने गांवों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने और राजधानी को स्वच्छ और हरा-भरा बनाने में IMC का सहयोग करने की अपील की। बैठक में IMC डीसी तलो पोटोम, IMC आयुक्त लिखा तेजजी, शहरी विकास निदेशक लिखा सूरज, आईएमसी ईएसी दातुम गाडी और अन्य अधिकारी शामिल हुए।