Itanagar   ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग (एपीआईसी) ने पीएचई और डब्ल्यूएस संग्राम डिवीजन के कार्यकारी अभियंता और पीआईओ के खिलाफ 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
आयोग ने अपीलकर्ता लोकम नामडू द्वारा मांगी गई सूचना देने में देरी करने और आयोग के आदेश का उल्लंघन करने के लिए अधिकारी के खिलाफ धारा 20 (1) लगाई। इसने पीआईओ को अपीलकर्ता द्वारा ‘आने-जाने’ की यात्रा में हुए मौद्रिक नुकसान के लिए 5,000 रुपये की भरपाई करने का भी निर्देश दिया।
आयोग ने अधिकारी को अपील के अंतिम निपटान के लिए तुरंत राशि जमा करने का निर्देश देते हुए आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 20 (2) के तहत सेवा नियम के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उनके मामले की सिफारिश करने की चेतावनी दी है।
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