ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, 2023 को संशोधित रूप में पारित कर दिया। विधेयक में अरुणाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की विभिन्न धाराओं में संशोधन करने के लिए 26 खंड हैं, या तो नए प्रावधानों को शामिल करने, मौजूदा नियमों को प्रतिस्थापित करने या कुछ प्रावधानों को हटाने के लिए।
जीएसटी परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर एपीजीएसटी अधिनियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। उपमुख्यमंत्री चाउना मीन ने कहा कि ये बदलाव इस साल 1 अक्टूबर से लागू होंगे।
उन्होंने कहा, "अरुणाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन करना हमारी ओर से अनिवार्य है जैसा कि केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों ने अरुणाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को लागू करके किया है।"
“जीएसटी को केंद्र और राज्य दोनों द्वारा प्रशासित किया जाता है और इसलिए अधिनियम में आवश्यक कोई भी बदलाव या संशोधन केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा किया जाना है। जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित और केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा सत्यापित जीएसटी विधायी परिवर्तनों को वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा प्रख्यापित किया गया है, ”उन्होंने कहा।
मीन ने कहा, सभी राज्यों को सिफारिशों के अनुसार अपने संबंधित जीएसटी अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक है। यह बिल सोमवार को उपमुख्यमंत्री ने सदन में पेश किया था।