ईटानगर ITANAGAR : पासीघाट Pasighat (ई/सियांग) स्थित ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र की कृषि विकास अधिकारी (एडीओ) नानंग सीतांग, जिन्हें सोमवार को पासीघाट सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी थी, को केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 10 के उपनियम 2 के तहत 28 मई से नौकरी से निलंबित कर दिया गया है।
मुख्य सचिव धर्मेंद्र द्वारा 3 जून को जारी आदेश के अनुसार, सीतांग अगली सूचना तक निलंबित रहेंगी। एडीओ को 28 मई को एक 10 वर्षीय लड़की पर आक्रामक तरीके से हमला करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जो उसके घर में काम करती थी।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि "नाबालिग लड़की एक साल से एडीओ के साथ थी, और पिछली बार भी ऐसी ही घटना हुई थी, लेकिन पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत नहीं की गई थी।" सीतांग Sitang पर बाल श्रम अधिनियम, 1986 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत मामला दर्ज किया गया।
मामले की अभी भी जांच चल रही है।