Andhra Pradesh में अवैध किडनी प्रत्यारोपण रैकेट के आरोप में दो गिरफ्तार

Update: 2024-07-17 05:12 GMT

GUNTUR. गुंटूर: गुंटूर पुलिस guntur police ने अवैध किडनी ट्रांसप्लांट मामले में मंगलवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए गुंटूर पश्चिम के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) महेश ने बताया कि मामले के मुख्य आरोपी और सीतारामपुरम निवासी सैयद यूसुफ सोनू भाषा (28) और कृष्णा जिले के बंटुमिली निवासी निम्माकयाला सुब्रह्मण्यम (33) को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब ऑटो चालक मधु बाबू ने 30 लाख रुपये मिलने के वादे पर अपनी किडनी 'दान' की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जबकि उसे केवल 1.10 लाख रुपये दिए गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 370, 470, 465, 466, 468, 471, 120 (बी) और मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम की धारा 18, 19 और 20 के तहत मामला दर्ज किया। आरोपियों को पकड़ने के लिए चार विशेष टीमें बनाई गईं।

मधु बाबू madhu babu ने कहा था कि उन्होंने अपनी किडनी 'दान' करने का फैसला किया क्योंकि वे गंभीर वित्तीय बोझ से दबे हुए थे। उन्होंने पैसे के बदले किडनी 'दान' करने के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट देखी थी। इसके बाद, उन्होंने पोस्ट करने वाले व्यक्ति से अपनी रुचि व्यक्त की।

मुख्य आरोपी भाषा ने ही पीड़ित द्वारा भेजे गए संदेश का जवाब दिया और उसे अपनी किडनी 'दान' करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने उसे अंग प्राप्तकर्ता के साले सुब्रह्मण्यम से भी मिलवाया। महेश ने कहा कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और रिमांड पर भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि विशेष टीमें मामले के तीन अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए अभी भी काम कर रही हैं।

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