टीटीडी के ईओ धर्मा रेड्डी को अवमानना मामले में मिली राहत, हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश पर लगाई रोक

Update: 2022-12-16 12:00 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अदालत की अवमानना के मामले में टीटीडी के ईओ एवी धर्मा रेड्डी ने राहत की सांस ली है क्योंकि हाई कोर्ट की बेंच ने जेल की सजा सुनाने वाले सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है। एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली ईओ धर्मा रेड्डी की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ ने इस आशय के आदेश जारी कर रोक लगा दी।

विवरण के अनुसार, कोमू बाबू, रामावत स्वामी नाइक और भूक्य सावेला नायक ने टीटीडी धर्म प्रचार परिषद में कार्यक्रम सहायकों के पदों को भरने के लिए 2011 में जारी टीटीडी अधिसूचना को रद्द करने और उन्हें कार्यक्रम के रूप में अपनी सेवाओं को नियमित करने के लिए एक याचिका दायर की है। सहायक। हाईकोर्ट ने नियमित करने का आदेश दिया है।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया कि उच्च न्यायालय के फैसले को लागू नहीं किया जा रहा है। इस साल 16 जून को अदालत की अवमानना याचिका दायर की गई थी। इसकी जांच करने वाली एकल पीठ ने टीटीडी के ईओ एवी धर्म रेड्डी को एक महीने की कैद और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें एक सप्ताह और साधारण कारावास भुगतना होगा। हालांकि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आदेश पर रोक लगा दी।

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