Telangana HC ने वेंकटेश की FIR रद्द याचिका पर सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा
Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को कावली वेंकटेश के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। जस्टिस जे. श्रीनिवास राव वेंकटेश द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिनके खिलाफ नारायणपेट जिले की मद्दूर पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की एक तस्वीर को अश्लील और अपमानजनक तरीके से एडिट किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि एडिट की गई तस्वीर को "तेलंगाना पब्लिक टीवी व्हाट्सएप ग्रुप" नाम के एक सोशल मीडिया ग्रुप में पोस्ट किया गया और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट किया गया, जिससे मुख्यमंत्री की छवि खराब हुई।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि FIR सिर्फ़ उन्हें परेशान करने के लिए दर्ज की गई थी और इसे रद्द करने की मांग की। हालांकि, सुनवाई के दौरान, जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया है, और इस बात पर ज़ोर दिया कि पीड़ितों को इन पर आपत्ति जताने का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बोलने की आज़ादी के अधिकार का दुरुपयोग दूसरों का अपमान करने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता, गुल्ला नरसिम्हा को याचिका के जवाब में अपना जवाब रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया।