विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह स्पिनिंग मिलें लगाने वाले उद्योगपतियों को दिए जाने वाले इंडस्ट्रियल इंसेंटिव (औद्योगिक प्रोत्साहन) का बकाया पैसा सितंबर के आखिर तक चुका दे।

चीफ जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस चल्ला गुणरंजन की दो जजों वाली बेंच, राज्य सरकार की उन अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिनमें दिसंबर 2024 में दिए गए हाई कोर्ट के एक पुराने आदेश को चुनौती दी गई थी। उस आदेश में सरकार को चार महीने के भीतर ब्याज सहित इंसेंटिव का बकाया पैसा चुकाने का निर्देश दिया गया था।

कोर्ट ने कहा कि राज्य की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देकर स्पिनिंग मिलें लगाने वाले उद्योगपतियों से किए गए इंसेंटिव के वादे को पूरा न करना सही नहीं होगा।

राज्य सरकार की ओर से पेश एडवोकेट-जनरल डम्मलापति श्रीनिवास ने बताया कि सरकार पर उद्योगपतियों का इंसेंटिव का बकाया है और खराब आर्थिक स्थिति के कारण भुगतान में देरी हुई है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बकाया राशि जल्द ही चुका दी जाएगी।

दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर तक के लिए टाल दी।

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