विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने समूह-1 मुख्य परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में रजिस्ट्रार (न्यायिक) को अपीलकर्ताओं को दस्तावेज और सबूत प्रदान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर तय की।

न्यायमूर्ति डी. रमेश और न्यायमूर्ति अवधनम हरिहरनधा शर्मा की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई की और रजिस्ट्री को निर्देश जारी किए।

अपीलकर्ताओं के लिए वरिष्ठ वकील, सी.वी. मोहन रेड्डी ने प्रस्तुत किया कि एसआईटी द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक और अंतिम रिपोर्ट के बीच भिन्नताएं थीं। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल एसआईटी द्वारा एकत्र किए गए दस्तावेजों और सबूतों की मांग कर रहे थे और अदालत से रजिस्ट्री को उन्हें उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

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