Telangana: कानून और व्यवस्था पूरी तरह संघ के अधिकार क्षेत्र में होनी चाहिए!

Update: 2024-11-18 11:11 GMT

हमारे जैसे जीवंत लोकतंत्र में लोकतंत्र और लोगों के कल्याण की अवधारणा के अलावा कुछ भी स्थिर नहीं रहता। बाकी सब चीजें जैसे शासन की शैली, न्यायपालिका का दृष्टिकोण और कानूनों की अधिकता गतिशील रहनी चाहिए। वास्तव में, संविधान, सरकार और न्यायपालिका का उद्देश्य बड़े पैमाने पर समाज की सेवा करना है। इसलिए, एक आदर्श लोकतांत्रिक समाज में, परिवर्तन दिन का क्रम होना चाहिए। बेशक, किसी भी बदलाव का परिणाम अंततः शांति, समृद्धि और प्रगति की दिशा में एक कदम आगे बढ़ना चाहिए।

केंद्र और अधिकांश राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के उदय के बाद से, यूपीए, इंडिया, महा अघाड़ी आदि के नाम से पुकारे जाने वाले गठबंधन में बेचैनी है। आजादी के बाद से काफी समय तक शासन की विशाल शक्ति का 'आनंद' लेने की आदत के कारण, विपक्ष की बेंच पर बैठना कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए एक कड़वा अनुभव रहा है। यह संसद और विधानसभाओं के अंदर और बाहर उनके बेपरवाह व्यवहार के बारे में बहुत कुछ बताता है।

विपक्ष के गिरोह की करो या मरो की नीति ने पिछले कुछ समय में उसे पागल बना दिया है। गिरोह के सदस्यों का एक ही एजेंडा है: केंद्र और अधिकांश राज्यों में वर्तमान में विधिपूर्वक निर्वाचित एनडीए/भाजपा सरकारों को उखाड़ फेंकना। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, उचित-अनुचित तरीके अपना सकते हैं और यहां तक ​​कि विदेशी ताकतों और भारत विरोधी (हिंदू विरोधी) समूहों का भी समर्थन ले सकते हैं। साल दर साल इन तत्वों की क्रूरता बढ़ती जा रही है। अब यह सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। अवॉर्ड वापसी से लेकर टुकड़े-टुकड़े गैंग तक, सोनिया गांधी एंड कंपनी द्वारा चीन के साथ गुप्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से लेकर पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने से लेकर सीएए-एनआरसी के खिलाफ विदेशी वित्त पोषित हिंसक आंदोलन से लेकर रेलवे पटरियों पर बम विस्फोट करने और साधुओं और निर्दोष लोगों की जघन्य हत्याओं में लिप्त होने तक, विपक्ष गिरोह वास्तव में एक राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी माफिया बन गया है।

विपक्ष शासित राज्यों में राज्य प्रायोजित हिंसा एक नियमित मामला बन गया है। कानून के शासन के सिद्धांत का पालन करने के बजाय, विपक्षी क्षत्रप अक्सर न केवल अपराधों के भागीदार और प्रवर्तक बन जाते हैं, बल्कि अपराधियों को बेशर्मी से बचाते भी हैं। वे संविधान का लाभ उठाकर अपराधों की रोकथाम, पता लगाने और जांच के साथ आंख-मिचौली खेलते हैं, जिसने कानून और व्यवस्था को राज्यों के अधिकार क्षेत्र का विषय बना दिया है। संघ या केंद्र तभी हस्तक्षेप कर सकता है, जब संबंधित राज्य उसकी मदद मांगे। इसलिए, पश्चिम बंगाल, पंजाब और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में राष्ट्रविरोधी तत्वों का नंगा नाच अनियंत्रित रूप से जारी है। विपक्षी दल न केवल विपक्ष शासित राज्यों में अराजकता को कम करने के लिए केंद्र के प्रस्तावों को अस्वीकार करते हैं, बल्कि केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए दलों के नेताओं और सदस्यों पर पुलिसिया शक्ति का प्रयोग भी करते हैं। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। संवैधानिक प्रावधान का लाभ उठाकर विपक्ष शासित राज्य अराजकता और गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा करने पर तुले हुए हैं। इस प्रकार, संविधान में निहित संघवाद की भावना को विपक्षी दल जहां भी सत्ता में होते हैं, वहां बेशर्मी से विकृत करते हैं। जाहिर है, कोई भी केंद्र सरकार विपक्ष शासित राज्यों द्वारा इस तरह की विभाजनकारी प्रथाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस स्थिति को अत्यंत तत्परता से ठीक किया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि संविधान में संशोधन करके कानून और व्यवस्था के विषय को राज्य सूची से हटाकर संघ सूची में शामिल किया जाए। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में, देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए इस संशोधन को पारित किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट: समझौते के तथ्य को सत्यापित करने के लिए पीड़ित की उपस्थिति पर जोर दिया जाना चाहिए

XYZ बनाम गुजरात राज्य नामक एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि गैर-समझौता योग्य अपराधों में समझौता दर्ज करते समय, विशेष रूप से जब पीड़ित एक महिला हो, तो अदालत को समझौते के तथ्य को सत्यापित करने के लिए पीड़ित की व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर देना चाहिए। अदालत ने कहा कि भले ही पीड़ित द्वारा हलफनामा दायर किया गया हो, लेकिन उससे पता लगाना उचित है।

न्यायमूर्ति अभय एस.ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने एक ऐसे मामले की सुनवाई की जिसमें उच्च न्यायालय ने अशिक्षित महिला के हलफनामे के आधार पर समझौता करने की अनुमति दी थी, जिसने बाद में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उसे उक्त हलफनामे की विषय-वस्तु के बारे में जानकारी नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि साक्षी की उपस्थिति पर विशेष रूप से तब जोर दिया जाना चाहिए जब कथित अपराध गंभीर प्रकृति के हों।

एससी/एसटी अधिनियम के अनुसार भंगी, नीच, भिखारी और मंगनी अपमानजनक नहीं हैं

राजस्थान उच्च न्यायालय ने 12 नवंबर के अपने हालिया फैसले में माना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(X) के अनुसार भंगी, नीच, भिखारी और मंगनी जैसे शब्द अपमानजनक नहीं हैं।

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