गुंटूर : पलनाडु जिले के रेनिगुंटा में एक शिक्षिका के खिलाफ 10वीं कक्षा की एक छात्रा को गर्भवती करने और गर्भपात के लिए मजबूर करने के आरोप में पोक्सो अधिनियम और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. माता-पिता द्वारा गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच के दौरान घटना का पता चला। पुलिस के अनुसार, पेड्डालपुडी श्रीनिवास राव रेनिगुन्टा के गवर्नमेंट ट्राइबल वेलफेयर गर्ल्स हाई स्कूल में हॉस्टल के वार्डन थे।
उसने कथित तौर पर दसवीं कक्षा की एक छात्रा को बहकाया और लड़की का यौन शोषण किया। पिछले महीने उसका ट्रांसफर दूसरे स्कूल में कर दिया गया जिसके बाद लड़की गर्भवती हो गई और उसने राव को इसकी जानकारी दी। दशहरा की छुट्टियों के दौरान, श्रीनिवास राव उसे ओंगोल ले गए और अवैध रूप से उसका गर्भपात करा दिया।
इस बीच, लड़की के माता-पिता, जो पूरी घटना से अनजान थे, ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस द्वारा दर्ज कराए गए गुमशुदगी के मामले की जानकारी होने पर श्रीनिवास राव ने बच्ची को माचेरला सरकारी अस्पताल में छोड़ दिया और फरार हो गया.
सूचना मिलने पर पुलिस ने बच्ची को छुड़ाया और बाल सुधार गृह भेज दिया।
अपुष्ट खबरों में कहा गया है कि पुलिस ने राव को हिरासत में ले लिया है। हालांकि, गुरजाला के डीएसपी जयराम प्रसाद ने विवरण का खुलासा करने से इनकार कर दिया क्योंकि मामले की जांच अभी चल रही है।