Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने टीडीपी कार्यालय पर कथित हमले के सिलसिले में देवीनेनी अविनाश, जोगी रमेश, लेला अप्पीरेड्डी, तलशिला रघुराम सहित कई वाईसीपी नेताओं को अग्रिम जमानत दे दी है। यह फैसला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत के उनके अनुरोध को पहले ही खारिज कर दिए जाने के बाद आया है। उच्च न्यायालय के इनकार के बाद वाईसीपी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जमानत की शर्तों के तहत, जोगी रमेश और देवीनेनी अविनाश को चल रही जांच में पूरा सहयोग करने और 48 घंटे के भीतर अपने पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई आगे की कार्यवाही के लिए 4 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अधिवक्ता कपिल सिब्बल, नीरज किशन कौशल और अलंकी रमेश ने वाईसीपी नेताओं का प्रतिनिधित्व किया और मामले पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें पेश कीं।