आंध्र प्रदेश में पहली से कक्षा छठी तक अंग्रेजी मीडियम अनिवार्य करने पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा की गई अपील पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी

Update: 2020-10-06 10:37 GMT
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आंध्र प्रदेश में पहली से छठी तक की कक्षाओं में अंग्रेजी मीडियम अनिवार्य करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि है राज्य सरकार द्वारा की गई अपील पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से छठी कक्षा तक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करने के लिए राज्य सरकार की याचिका पर पहले भी नोटिस जारी किया था। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति केएम जोसफ ने इस याचिका पर श्रीनिवास गुंतिपल्ली से जवाब मांगा था।

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गुंतिपल्ली की याचिका पर सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में इस योजना के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। इसमें शिक्षा का माध्यम तेलगु है। इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा का माध्यम तेलुगू से बदलकर अंग्रेजी करने का आदेश कर दिए थे।

राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने कहा था कि ज्यादातर अभिभावक चाहते हैं कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। यह प्रगतिशील और भविष्य के लिहाज से एक उचित कदम है। गुंतिपल्ली को दो हफ्ते में इसका जवाब देना देने के लिए कहा गया था। याचिका पर सुनवाई की तारीख 25 सितंबर तय की गई थी।




 


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