Supreme Cour ने रघु रामकृष्ण राजू हिरासत में यातना मामले की सुनवाई 25 नवंबर तक स्थगित की
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद और उंडी विधायक रघुरामकृष्ण राजू से जुड़े हिरासत में यातना मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है, जो अब 25 नवंबर के लिए निर्धारित है। अदालत का यह फैसला सीआईडी के अतिरिक्त एसपी विजयपिल द्वारा मामले के संबंध में गिरफ्तारी के बिना अग्रिम जमानत के अनुरोध के बाद आया है।
आंध्र प्रदेश सरकार ने मामले में एक जवाबी हलफनामा प्रस्तुत किया, जो याचिकाकर्ता के वकीलों को पिछले गुरुवार को ही प्राप्त हुआ। नतीजतन, बचाव पक्ष ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।
इस मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति महादेवन ने बचाव पक्ष को अपनी दलीलें तैयार करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतिम जांच 25 अक्टूबर को होगी और यह स्पष्ट किया कि आगे कोई स्थगन नहीं होगा। अदालत ने कहा कि सभी संबंधित मामलों पर एक व्यापक निर्णय निर्धारित तिथि पर दिया जाएगा।