New Delhi नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि एक वरिष्ठ राजस्व अधिकारी को तहसीलदार के पद पर पदावनत किया जाए। यह निर्णय उस घटना के बाद आया जिसमें अधिकारी ने न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद वर्ष 2014 में गुंटूर ज़िले में झुग्गियों को हटवा दिया था।
कोर्ट ने कहा कि कोई भी अधिकारी, चाहे वह कितनी भी ऊंची कुर्सी पर क्यों न बैठा हो, उसे न्यायपालिका के आदेशों का पालन करना ही होगा।हालांकि शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई दो महीने की जेल की सज़ा को रद्द कर दिया, लेकिन सख्त संदेश देने के उद्देश्य से अधिकारी को एक स्तर नीचे करने और ₹1 लाख का जुर्माना भरने का निर्देश दिया।
यह फैसला न्यायिक अवमानना के उस मामले में आया, जिसमें अधिकारी ने अदालत की रोक के बावजूद झुग्गियों को हटाया था।