चित्तूर में एक नवंबर से प्लास्टिक फ्लेक्सिस पर प्रतिबंध

Update: 2022-10-28 12:52 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। नगर आयुक्त डॉ जे अरुणा ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार एक नवंबर से शहर में किसी भी प्लास्टिक फ्लेक्सी और बैनर की अनुमति नहीं होगी।

गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी दुकान मालिकों के लिए 1 नवंबर से किसी भी रूप में प्लास्टिक का उपयोग बंद करना अनिवार्य होगा।

प्रतिबंध बिना किसी के लागू किया जाएगा

भेदभाव, उसने कहा और केवल जोड़ा

शहर को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए गैर-प्लास्टिक बैनरों के उपयोग का विकल्प बदल रहा था।

उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सक्षम अधिकारियों से जुर्माना और दंड लगाया जाएगा।

उन्होंने मटन, चिकन, मछली और अन्य स्टालों के विक्रेताओं को प्लास्टिक बैनर का उपयोग बंद करने का निर्देश दिया और नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने वालों के दुकान लाइसेंस को निलंबित करने की चेतावनी दी।

उन्होंने स्वच्छता निरीक्षकों और सचिवों को प्लास्टिक मुक्त आवाजाही का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य अधिकारी एन अनिल कुमार व स्वच्छता निरीक्षक चिन्नैया मौजूद रहे

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