जिलाधिकारी निशांत कुमार ने स्पष्ट किया कि जिले में आवास योजनान्तर्गत आवंटित भूखण्डों में हितग्राही ही आवास निर्माण करायें। कलेक्टर इन आरोपों का जवाब दे रहे थे कि योजनान्तर्गत आवंटित भूखण्डों में हितग्राहियों के अलावा अन्य निर्माण कराये जा रहे हैं। निशांत कुमार ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि जिले में शासन के आदेश व नियमानुसार हितग्राहियों को गृह स्थल के पट्टे जारी किये गये हैं. आवास योजना के तहत संबंधित हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किया गया है। उन्होंने संबंधित हितग्राहियों को आवंटित भूखण्डों पर निर्माण कार्य करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि दूसरे के स्थान पर मकान बनाना नियम विरुद्ध है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि एक बार लाभार्थी को आवंटित स्थल उसी का होगा। उन्होंने कहा कि साइट पर कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि लाभार्थी जल्द से जल्द मकानों का निर्माण करें और अपने घर के सपने को साकार करें। कलेक्टर ने लोगों से कहा कि ऐसे मामलों, समस्याओं, धमकियों और उल्लंघनों की सूचना जिला कलेक्टर कार्यालय में दें. उन्होंने जनता से अपील की कि वास्तविक हितग्राहियों के अलावा कोई अन्य आवास निर्माण का कार्य न करे।