सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर रद्द करने की नायडू की याचिका पर 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी
विजयवाड़ा: तेलुगु देशम अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू की विशेष अनुमति याचिका, जिसमें एपी कौशल विकास घोटाले में एफआईआर को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज करने के एपी उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है, 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आएगी।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ कोर्ट नंबर 6 में मामले की सुनवाई कर सकती है।
इसके अलावा, चूंकि एपी-सीआईडी ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक कैविएट दायर की थी और कहा था कि उसकी दलीलें भी सुनी जानी चाहिए, इसलिए अदालत को दोनों पक्षों को सुनने और मामले में अपना फैसला सुनाने में कुछ समय लगता है।