विजयनगरम: यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 40 वर्षीय व्यक्ति को 25 साल कैद की सजा सुनाई। एसपी वकुल जिंदल ने शुक्रवार को बताया कि पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के नागमणि ने फैसला सुनाया। जेल के अलावा न्यायाधीश ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पीड़िता के माता-पिता की शिकायत के आधार पर बोब्बिली सीआई एस तिरुमाला राव, रामभद्रपुरम के एसआई के ज्ञान प्रसाद ने मामला दर्ज कर जांच की।