कुरनूल: कुरनूल जिले के मुख्य जिला न्यायाधीश (पीडीजे) की अदालत ने मंगलवार को एक क्रूर हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए कुरुवु रवि को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
पुलिस के अनुसार, नंदीकोटकुर निवासी कुर्वा रवि और नंदीकोटकुर निर्वाचन क्षेत्र के पगिडियला मंडल के गणपुरम गांव निवासी पीड़ित कुर्वा वेंकट रमना घनिष्ठ मित्र थे।
हालांकि, वित्तीय विवादों के कारण उनमें मतभेद हो गए। रवि ने वेंकट रमना से 16 लाख रुपये उधार लिए थे, लेकिन उधारदाता द्वारा बार-बार मांगे जाने के बावजूद वह पैसे चुकाने में विफल रहा। जब वेंकट रमना ने लगातार अपने पैसे मांगे, तो रवि ने उसे खत्म करने की साजिश रची।
कर्ज चुकाने के बहाने रवि ने वेंकट रमना को अपनी सास के गांव रुद्रवरम में बहला-फुसलाकर ले गया। हालांकि, पैसे लौटाने के बजाय, रवि उसे बी तंद्रापडु गांव के पास हंड्री-नीवा सुजाला श्रावंती नहर के पास ले गया, जहां उसने हंसिया से हमला कर रमण की हत्या कर दी।
अपराध के बाद, पीड़ित के पिता कुरुवु चंद्रा ने कुरनूल तालुका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। मामला Cr.No.41/2017 U/s 302, 201 IPC के तहत दर्ज किया गया था। तत्कालीन सर्किल इंस्पेक्टर (CI) सी महेश्वर रेड्डी ने शुरुआती जांच का नेतृत्व किया, सबूत जुटाए और अदालत में एक विस्तृत आरोप पत्र पेश किया।
इसके अलावा, वर्तमान CI श्रीधर ने यह सुनिश्चित किया कि गवाह नियमित रूप से अदालत की सुनवाई में उपस्थित हों, जिससे आरोपी के खिलाफ मामला मजबूत हो।
सबूतों की गहन समीक्षा करने के बाद, कुरनूल की PDJ अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई।