Kappatralla case : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 17 आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा पर रोक लगाई

Update: 2024-07-07 05:00 GMT

विजयवाड़ा VIJAYAWADA : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 17 मई, 2008 को हुए सनसनीखेज कप्पात्राल्ला सामूहिक हत्याकांड Kappatralla Mass Murder में 17 आरोपियों को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा पर शुक्रवार को रोक लगा दी। इस हत्याकांड में 11 लोगों की जान चली गई थी।

कुरनूल जिले के देवनाकोंडा मंडल के कप्पात्राल्ला गांव के वेंकटप्पा नायडू और मडिलेटी नायडू के परिवारों के बीच गुटबाजी चल रही थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, टीडीपी से जुड़े वेंकटप्पा नायडू जीप से कुरनूल जा रहे थे, तभी आरोपियों ने तेज रफ्तार ट्रक से उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, बम फेंके और उन पर दरांती से हमला कर दिया। इस हमले में वेंकटप्पा नायडू और 10 अन्य लोगों की मौत हो गई।
इसके बाद, आरोपी मडिलेटी नायडू और अन्य को देवनाकोंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लंबी सुनवाई के बाद, अदोइनी द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 10 दिसंबर, 2014 को मद्दिलती नायडू और 17 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। शुक्रवार को न्यायमूर्ति के सुरेश रेड्डी और न्यायमूर्ति बीवीएलएन चक्रवर्ती की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले पर रोक Stay लगा दी और आरोपियों की आपराधिक अपील याचिका को स्वीकार कर लिया।


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