गुंटूर: गुंटूर जिले की द्वितीय अतिरिक्त सिविल जज अदालत ने गुरुवार को दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के एक मामले में पांच व्यक्तियों को 22 महीने की जेल और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जज दीप्ति ने फैसला सुनाया। गुंटूर जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सतीश कुमार ने पुलिस और सहायक लोक अभियोजक बी. जाह्नवी की उनके प्रयासों के लिए प्रशंसा की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना 12 फरवरी, 2021 को हुई, जब गुंटूर के कोठापेट पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर एक पति और उसके परिवार के सदस्यों ने एक गृहिणी को परेशान किया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एसपी सतीश कुमार ने यह भी बताया कि किसी भी समस्या का सामना करने वाली महिला सहायता और समर्थन के लिए सेल नंबर 974641464 पर संपर्क कर सकती है।