AP: पंचायत राज विभाग ने स्थानांतरण संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए

Update: 2025-05-23 05:26 GMT
Vijayawada विजयवाड़ा: पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग Panchayat Raj and Rural Development Department ने वर्ष 2025 के लिए अपने कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जनसंपर्क एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव शशि भूषण कुमार ने गुरुवार को यहां एक आदेश जारी किया। इसके अनुसार, जिस कर्मचारी ने किसी ड्यूटी स्टेशन पर लगातार पांच वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर ली है, उसे सभी संवर्गों में दी गई कुल सेवा को विधिवत जारी रखते हुए बिना किसी अपवाद के स्थानांतरित किया जाएगा। सभी स्थानांतरण काउंसलिंग आयोजित करके प्रदर्शन के आधार पर पारदर्शी तरीके से किए जाने हैं। जहां भी आवश्यक हो, कर्मचारियों से शीघ्र स्व-अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है और जो पांच वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर चुके हैं और उनके खिलाफ एसीबी के मामले लंबित हैं, उन्हें फोकल पदों पर तैनात नहीं किया जाएगा। पंचायत राज विंग से संबंधित अतिरिक्त स्थानांतरण दिशा-निर्देशों के संबंध में, मंडल परिषद विकास अधिकारियों को उनके मूल संभाग में तैनात नहीं किया जाएगा।
आयुक्त जनसंपर्क एवं ग्रामीण विकास विभाग संभागीय पंचायत अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण करेंगे और लागू नियमों के अनुसार स्टेशनों को आवंटित करेंगे। संभागीय पंचायत अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को उनके मूल राजस्व संभाग में तैनात नहीं किया जाएगा। सभी मंडलों में पंचायत सचिवों के पदों को विधिवत रूप से रिक्तियों को युक्तिसंगत बनाते हुए भरा जाएगा तथा सभी मंडलों में समानुपातिक वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने 16 मई से 2 जून तक कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध में ढील दी थी।
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