विजयवाड़ा: ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने शुक्रवार को भद्राचलम में दो ज्वेलरी दुकानों पर तलाशी और ज़ब्ती की कार्रवाई की। इन दुकानों पर बिना वैध BIS हॉलमार्किंग लाइसेंस और ज़रूरी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर के सोने के गहने बेचे जा रहे थे। BIS अधिकारियों की एक टीम, जिसमें जॉइंट डायरेक्टर षणमुखा शिवा पल्ली और टी अर्जुन शामिल थे, और उनके साथ हॉलमार्किंग प्रतिनिधि बीडीएन मल्लेश्वर राव और पी अजय कुमार भी थे, ने 'श्री वेंकट रत्ना ज्वेलर्स' और 'श्री देवी ज्वेलर्स' में तलाशी ली।

इस कार्रवाई के दौरान, अधिकारियों ने लगभग 522.337 ग्राम सोने के गहने ज़ब्त किए। ज़ब्त किए गए गहनों में 'श्री वेंकट रत्ना ज्वेलर्स' से 250.257 ग्राम (84 आइटम) और 'श्री देवी ज्वेलर्स' से 272.084 ग्राम (89 आइटम) शामिल थे। BIS अधिकारियों के अनुसार, ये दुकानें बिना वैध BIS हॉलमार्किंग लाइसेंस और ज़रूरी HUID के सोने के गहने बेच रही थीं। साथ ही, उन पर नकली निशान (जैसे BIS स्टैंडर्ड मार्क और शुद्धता के निशान) भी पाए गए। ये नियम-उल्लंघन BIS एक्ट, 2016 के तहत अनिवार्य हॉलमार्किंग प्रावधानों का उल्लंघन हैं।

BIS विजयवाड़ा ब्रांच ऑफिस की डायरेक्टर और हेड, साइंटिस्ट-E प्रेम सजनी पटनाला ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के लिए BIS एक्ट की धारा 29 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस प्रावधान के तहत पहली बार उल्लंघन करने पर एक साल तक की जेल या कम से कम 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। जुर्माना उल्लंघन में शामिल सामान की कीमत का पांच गुना तक हो सकता है।

BIS ने ग्राहकों से अपील की है कि वे BIS केयर मोबाइल ऐप के ज़रिए HUID नंबर की जांच करके हॉलमार्क वाले सोने के गहनों की असलियत की पुष्टि करें। ग्राहक सर्टिफ़िकेशन की जानकारी की पुष्टि करने और BIS मार्क्स (जैसे ISI मार्क, CRS मार्क और हॉलमार्क) के गलत इस्तेमाल की रिपोर्ट करने के लिए भी इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। BIS ने कहा कि जानकारी देने वालों (व्हिसलब्लोअर) की पहचान गुप्त रखी जाएगी। ग्राहक हॉलमार्किंग या ISI मार्क्स के गलत इस्तेमाल की रिपोर्ट BIS विजयवाड़ा ब्रांच ऑफिस, #56-2-11, फर्स्ट फ्लोर, AP मार्कफेड बिल्डिंग, APIIC कॉलोनी रोड, ऑटो नगर, विजयवाड़ा-520007 पर कर सकते हैं। शिकायतें BIS केयर ऐप के ज़रिए या hvjbo@bis.gov.in पर ईमेल करके भी भेजी जा सकती हैं।

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