Vijayawada विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय Andhra Pradesh High Court ने राज्य सरकार को आंध्र प्रदेश मानवाधिकार आयोग (एचआरसी) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा देते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति चीमालापति रवि की खंडपीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई की और राज्य को छह सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अधिवक्ता तांडव योगेश ने पहले एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी, जिसमें आंध्र प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में देरी पर सवाल उठाया गया था। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पिछले आठ महीनों से एचआरसी अध्यक्ष और सदस्यों के बिना है।