Amaravati अमरावती: नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जमा हुए संपत्ति कर के बकाया पर 50% ब्याज की एक बार की छूट देने का आदेश जारी किया है।
G.O. Ms. No. 58 के अनुसार, यह योजना पूरे राज्य की सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में लागू होगी। इस फैसले का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के राजस्व संग्रह में सुधार करना, लंबे समय से लंबित बकाया का निपटारा करना और करदाताओं को राहत प्रदान करना है। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह छूट तभी लागू होगी जब करदाता मूल कर राशि का 100% और शेष 50% ब्याज एकमुश्त जमा कर देंगे। यह योजना 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि पहले से भुगतान किए गए ब्याज के लिए कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा, हालांकि मौजूदा नियमों के अनुसार भविष्य के बकाया के विरुद्ध समायोजन की अनुमति दी जा सकती है।
सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे कर प्रशासन को मजबूत करें और नियमों के पालन में सुधार करें, ताकि भविष्य में ऐसी छूट देने की आवश्यकता न पड़े।