Visakhapatnam विशाखापत्तनम : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण National Legal Services Authority (नालसा) के तत्वावधान में बुधवार को यहां बाल अधिकारों और उनके संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम और समन्वय बैठक आयोजित की गई।मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विशाखापत्तनम के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलापति गिरिधर ने बच्चों के अधिकारों, उनकी सुरक्षा योजना 2015 और लापता व्यक्तियों के मामले में बरती जाने वाली सावधानियों सहित अन्य चुनौतियों के बारे में बताया।
उन्होंने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम Conservation Act (पोक्सो) के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा न्यायाधीश अलापति गिरिधर ने बाल देखभाल संस्थानों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और विनियमों के बारे में बताया। प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एम वेंकट रमना और पारिवारिक न्यायालय न्यायाधीश राधा रत्नम ने बच्चों के अधिकारों के बारे में बताया और लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने और मामलों को सुलझाने की सलाह दी।
सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष जी वल्लभ नायडू और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एम वेंकट शेषम्मा, वकील, पुलिस अधिकारी, जिला महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारी, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि और अन्य कर्मचारी शामिल हुए।