AP डिप्टी सीएम के बेटे अकीरा नंदन ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया

Update: 2026-01-27 13:34 GMT
Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के. पवन कल्याण के बेटे अकीरा नंदन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी एक फिल्म में उनके पर्सनल और प्राइवेसी अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। अपनी याचिका में अकीरा ने कहा कि AI मॉर्फिंग और डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनके चेहरे, आवाज़ और पर्सनैलिटी की नकल की गई। उन्होंने YouTube, Instagram, Facebook और X पर अपने नाम से बने फेक प्रोफाइल और सोशल मीडिया पेज हटाने की मांग की। उनकी याचिका स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।
हाई कोर्ट ने AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनी लव स्टोरी पर आधारित फिल्म पर बैन लगा दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अकीरा नंदन के नाम, इमेज, आवाज़ का इस्तेमाल करना लूट के बराबर है। कोर्ट ने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कंटेंट को तोड़-मरोड़कर पेश करना प्राइवेसी का उल्लंघन है। साथ ही, हाई कोर्ट ने मेटा, YouTube, Instagram, Facebook और X को भी नोटिस जारी कर AI-पावर्ड वीडियो से जुड़े फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल हटाने और IP डिटेल्स पब्लिक करने को कहा।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस तुषार राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने की। सीनियर एडवोकेट दीपक ने कोर्ट में अकीरा नंदन की ओर से याचिका दायर की। आदित्य गुप्ता और वरुण पाठक ने क्रमशः गूगल और मेटा की ओर से केस लड़ा।
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