Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्राम/वार्ड सचिवालय कर्मचारियों का तबादला उनके अपने मंडल में नहीं किया जाएगा। इस प्रक्रिया के संबंध में गुरुवार को जारी दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया। 31 मई 2025 तक एक ही सचिवालय में पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वालों का तबादला अनिवार्य है। जिन कर्मचारियों का तबादला किया गया है, उनका विवरण 10 जुलाई तक एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। तबादलों के बाद सचिवालय में निर्धारित संख्या से अधिक कर्मचारी अगले आदेश जारी होने तक अपने-अपने स्थान पर बने रहेंगे। सरकार ने इस संबंध में कलेक्टरों को पूरे अधिकार दिए हैं। इस महीने की 30 तारीख तक प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया गया है।