Andhra Pradesh: नारायण अस्पताल पर मेडिकल लापरवाही के लिए 5 लाख का जुर्माना
Tirupati तिरुपति: नेल्लोर जिला उपभोक्ता न्यायालय ने चिकित्सा लापरवाही के कारण जीवन बदल देने वाली चोट के लिए नेल्लोर के नारायण अस्पताल पर 5,11,490 रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश गिन्का रेड्डी शेखर ने गोंडावरम के एक दिहाड़ी मजदूर मकसूद के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसकी कलाई की हरकत एक असफल शल्य प्रक्रिया के कारण हमेशा के लिए खराब हो गई थी। मकसूद की परेशानी 28 नवंबर 2009 को कार्यस्थल की हड्डी टूटने के बाद शुरू हुई, जिसके लिए 1 दिसंबर 2009 को सर्जरी की आवश्यकता थी। उन्हें रेडियल नर्व न्यूरोप्रैक्सिया हो गया, जिसके कारण 26 फरवरी 2010 को दूसरी सर्जरी हुई, जो भी असफल रही, जिससे उन्हें 67 प्रतिशत विकलांगता हो गई। मकसूद ने 2012 में राजीव आरोग्यश्री योजना के तहत मामला दर्ज किया था अदालत ने क्षतिपूर्ति के लिए 5 लाख रुपए, चिकित्सा व्यय के लिए 1,490 रुपए तथा अदालती फीस के लिए 10,000 रुपए देने का आदेश दिया, जिसका भुगतान 45 दिनों के भीतर किया जाना था।