Andhra Pradesh हाई कोर्ट ने पवन कल्याण के फिल्मी करियर पर रोक की याचिका खारिज की
Amaravati: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक्टर पवन कल्याण के फिल्मी करियर पर बैन लगाने की मांग वाली पिटीशन खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि नेताओं को फिल्मों में एक्टिंग करने से रोकने वाला कोई कानूनी या संवैधानिक रोक नहीं है।
पूर्व IAS ऑफिसर विजय कुमार ने 2025 में यह PIL फाइल की थी। इसमें एक्टर पर अपनी फिल्म हरि हर वीरा मल्लू के प्रमोशन के लिए पब्लिक फंड और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। पिटीशनर ने यह भी कहा कि डिप्टी CM के पद पर रहते हुए पवन कल्याण का फिल्मों और एंडोर्समेंट में लगातार शामिल रहना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है। उन्होंने उनकी एक्टिंग और ब्रांड एंडोर्समेंट पर बैन लगाने की मांग की।
मामले की सुनवाई के बाद, जस्टिस डॉ. ज्योतिर्मयी प्रताप ने पिटीशन खारिज कर दी और कहा कि आरोपों में कोई दम नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पिटीशनर आरोपों को साबित करने के लिए सबूत नहीं दे पाया।
प्रोफेशनल फ्रंट पर, पवन कल्याण की लेटेस्ट रिलीज उस्ताद भगत सिंह बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर रही है, जबकि उनकी पिछली फिल्म OG सिर्फ एवरेज चली थी। एक्टर-पॉलिटिशियन अब डायरेक्टर सुरेंदर रेड्डी के साथ उनके अगले प्रोजेक्ट पर काम करने की तैयारी कर रहे हैं।