Andhra Pradesh: उच्च न्यायालय ने सरकार को सतर्कता पत्र पर लोकेश की याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया

Update: 2024-06-28 05:59 GMT
VIJAYAWADA. विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय Andhra Pradesh High Court ने गुरुवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह टीडीपी महासचिव नारा लोकेश द्वारा दायर याचिका में जवाब दाखिल करे। इस याचिका में सतर्कता एवं प्रवर्तन महानिरीक्षक के रघुराम रेड्डी द्वारा मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र को चुनौती दी गई है। पत्र में सरकारी धन के दुरुपयोग, गबन और बर्बादी की जांच के लिए नामित अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की गई है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है। इस साल फरवरी में मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में रेड्डी ने मांग की थी कि विभाग के सभी राजपत्रित अधिकारियों को किसी भी संगठन पर छापा मारने और निरीक्षण करने, रिकॉर्ड की जांच करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें जब्त करने का अधिकार दिया जाए।
पत्र के बाद लोकेश ने इसे उच्च न्यायालय high Court में चुनौती दी। कई सुनवाई के दौरान, अदालत ने सरकार को पूरे विवरण के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और गुरुवार को न्यायमूर्ति सी रवि ने फिर से सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अपनी दलीलें पेश करते हुए लोकेश के वकील अखिल चौधरी ने कहा कि हालांकि अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब अधिवक्ता ने न्यायालय से सरकार को यह निर्देश देने को कहा कि वह इस बारे में विस्तृत जानकारी के साथ जवाब दाखिल करे कि पुलिस को हिरासत में लिया गया है या नहीं और वे क्या करने का इरादा रखते हैं, तो न्यायाधीश ने अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि अधिवक्ता जवाब तैयार करें और सरकार जवाब दाखिल करेगी। बाद में मामले की सुनवाई 8 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई।
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