Amaravati अमरावती आंध्र प्रदेश के इतिहास में पहली बार, राज्य सरकार ने रविवार को तेलुगु भाषा में सरकारी आदेश (GO) जारी किए।
वाणिज्यिक कर विभाग ने अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ तेलुगु में भी सरकारी आदेश जारी करना शुरू कर दिया है। राजस्व (वाणिज्यिक कर) विभाग ने पहली बार तेलुगु में सरकारी आदेश संख्या 344 जारी किया। यह सरकारी आदेश नई वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों से संबंधित है, जो आधी रात से लागू होंगी। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने GST 2.0 नियमों से संबंधित सभी तेलुगु सरकारी आदेशों की पुस्तिका का विमोचन किया। राज्य सरकार का दावा है कि यह प्रशासन को जनता के करीब लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लोग अब अपनी मातृभाषा, तेलुगु में कर सरकारी आदेश आसानी से पढ़ सकते हैं।
मातृभाषा में पढ़ी गई कोई भी बात दिल तक आसानी से पहुँच जाती है। राज्य कर एवं वाणिज्यिक कर के मुख्य आयुक्त बाबू ए. के अनुसार, दोनों तेलुगु राज्यों के सभी हितधारकों, जिनमें हज़ारों व्यापारी, लेखाकार, अधिकारी, कर्मचारी और पेशेवर शामिल हैं, ने वाणिज्यिक कर विभाग के इस अभिनव कदम की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ राज्य की कर नीति की समीक्षा की। उन्होंने महसूस किया कि जीएसटी 2.0 केवल एक कर सुधार नहीं है, बल्कि जन-प्रथम दृष्टिकोण है, जो लागत कम करेगा, प्रक्रिया को सरल बनाएगा, प्रत्येक परिवार, किसान, छात्र को सशक्त बनाएगा और व्यवस्था को मज़बूत करेगा। ट्रैक्टर से लेकर पाठ्यपुस्तकों और दवाओं तक, बचाया गया प्रत्येक रुपया सतत विकास में योगदान देता है। यह केवल कर सुधार नहीं है; यह एक बदलाव है। 21 सितंबर की मध्यरात्रि से लागू होने वाले 'जीएसटी 2.0 नेक्स्ट-जेन रिफॉर्म्स' भारतीय अर्थव्यवस्था को और मज़बूत करेंगे। अनुमान है कि इन सुधारों से लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।
'जन-प्रथम' के सिद्धांत के साथ लाई गई यह नई जीएसटी व्यवस्था प्रत्येक परिवार, किसानों, छात्रों और विभिन्न क्षेत्रों को लाभान्वित करेगी। इस बदलाव से खासकर राज्य के लोगों को 8,000 करोड़ रुपये का लाभ होगा।\ एक आधिकारिक बयान के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से आम आदमी पर महंगाई का बोझ कम हुआ है। मक्खन, घी, पनीर, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, बिस्कुट और कॉफी जैसी वस्तुओं पर कर कम किए गए हैं। दोपहिया वाहनों, छोटी कारों, टीवी, एसी और सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा, मिठाई, चॉकलेट और आइसक्रीम पर कर घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। कृषि में इस्तेमाल होने वाले उर्वरकों, कीटनाशकों और ट्रैक्टरों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे किसानों को काफी मदद मिलेगी।
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