Vijayawada विजयवाड़ा: अमृतालुरु पुलिस स्टेशन से जुड़े एक सब-इंस्पेक्टर को सोमवार को गुंटूर के चौथे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश शरत बाबू ने 10 साल जेल की सज़ा और ₹1,000 का जुर्माना लगाया।

पुलिस के अनुसार, SI कुंचला रवि तेजा, जब नागरमपलेम पुलिस स्टेशन में काम कर रहा था, तो उसने कथित तौर पर पाल्नाडु जिले के रेंटाचिंतला मंडल के तुम्मुरकोटा गांव की 24 साल की एम. सखीना से शादी का वादा करके संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी से मुकर कर उसे धोखा दिया।

पीड़िता की शिकायत के आधार पर नागरमपलेम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और जांच के बाद SI के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। सबूतों की जांच के बाद, कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया और सज़ा दी।

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