Andhra: विशाखापत्तनम में गोहत्या के मामले में एक व्यक्ति को सजा सुनाई गई
विशाखापत्तनम: विशाखापत्तनम के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, एम. प्रदीप कुमार ने गुरुवार को अरिलोवा के रहने वाले 30 साल के मोहम्मद इब्राहिम को गोहत्या के एक मामले में दोषी ठहराया और उसे सात दिन की कड़ी कैद और 1,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई।
कोर्ट ने उसे दिसंबर 2024 में अरिलोवा की मुस्तफा कॉलोनी में दो गायों की हत्या के लिए दोषी ठहराया।
सीनियर असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मायलापिल्ली आदिनारायण के मुताबिक, अरिलोवा पुलिस ने इब्राहिम को 22 दिसंबर, 2024 को कथित तौर पर गाय का मांस काटने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामले में चार्जशीट फाइल की गई।
कोर्ट ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन ने आंध्र प्रदेश गोहत्या निषेध और पशु संरक्षण एक्ट, 1977 की धारा 6 और 10 के तहत दोष साबित किया।