Andhra: नाबालिग से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 25 साल की जेल

Update: 2025-01-04 06:31 GMT

Vijayanagaram विजयनगरम: यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 40 वर्षीय व्यक्ति को 25 साल कैद की सजा सुनाई। एसपी वकुल जिंदल ने शुक्रवार को बताया कि पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के नागमणि ने फैसला सुनाया। जेल के अलावा न्यायाधीश ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। एसपी ने बताया कि रामभद्रपुरम थाना अंतर्गत नेरेल्लावलासा गांव निवासी 40 वर्षीय बी एरुकन्ना डोरा ने 13 जुलाई 2024 को नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के माता-पिता की शिकायत के आधार पर बोब्बिली सीआई एस तिरुमाला राव, रामभद्रपुरम के एसआई के ज्ञान प्रसाद ने मामला दर्ज कर जांच की। जांच दल की ओर से सरकारी वकील एम खजाना राव ने बहस की। छह महीने के भीतर आरोपी को दोषी साबित कर कारावास की सजा सुनाई गई। वकुल जिंदल ने जांच दल की सराहना की। डीएसपी पी श्रीनिवास राव भी उपस्थित थे।

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