Andhra : विधिक माप विज्ञान विभाग ने विजयवाड़ा में वस्तु आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध 189 मामले दर्ज किए
विजयवाड़ा VIJAYAWADA : नागरिक आपूर्ति विभाग के आयुक्त ने बताया कि विधिक माप विज्ञान विभाग ने आवश्यक वस्तुओं के आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध 189 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से 110 मामले चीनी आपूर्तिकर्ताओं, 74 मामले तुअर दाल Tur Dal आपूर्तिकर्ताओं तथा चार मामले पाम ऑयल आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि कुछ आपूर्तिकर्ताओं ने पैकेटों में शुद्ध मात्रा से 10% तक कम मात्रा भरी हुई थी।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री नादेंदला मनोहर ने 15 जून को तेनाली में मंडल स्तरीय स्टॉक प्वाइंट (एमएलएस) का निरीक्षण किया। चीनी, तुअर दाल तथा पाम ऑयल पैकेजों की शुद्ध मात्रा में विसंगतियां पाए जाने के पश्चात विधिक माप विज्ञान विभाग को सभी 251 मंडल स्तरीय स्टॉक प्वाइंटों पर निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया था।
मंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए विधिक माप विज्ञान विभाग Legal Metrology Department ने 16 से 22 जून तक आंध्र प्रदेश में 251 एमएलएस प्वाइंटों पर वितरित आवश्यक वस्तुओं पर विशेष छापेमारी की।
इस बीच, जून तक रायलसीमा के केवल आठ जिलों में ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रागुलू (रागुलु) वितरित किया जा रहा था। जुलाई से इसे राज्य के सभी जिलों में उपलब्ध कराया जाएगा। आयुक्त ने कहा कि चावल के बजाय प्रति कार्ड अधिकतम 3 किलो रागुलू वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ज्वार, जो केवल रायलसीमा के पांच जिलों में वितरित किया जा रहा है, रायलसीमा के शेष तीन जिलों में वितरित किया जाएगा।